Apne log news

No.1 news portal of Uttarakhand

कानूनी सजा: नाबालिग लड़की पर किया था लैंगिक हमला व छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई 5 साल व 15 हजार की सजा

हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार। तीन जून 2018 को कनखल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने के मामलें में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अंजलि नौलियाल ने एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष की कठोर कैद व 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि तीन जून 2018 को कनखल क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला किया गया था। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। इसके बाद परिजनों ने आरोपी को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। परिजनों ने बताया था कि वह तीन दिन पहले गुजरात से कनखल आश्रम में ठहरे थे। जहां आरोपी ने पीड़ित बच्ची को आम देने के बहाने बुलाकर उसे छत पर ले गया था। छत पर ही बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया गया था।जिसपर पीड़िता के परिजनों ने उसे पकड़ लिया था। उसी दिन पीड़िता के परिजनों ने आरोपी ब्रह्मचारी औचिट्यनन्द शिष्य स्वामी विज्ञाना नन्द निवासी गिरि कैलाश आश्रम, लक्ष्मण झूला थाना मुनि की रेती ऋषिकेश देहरादून के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी औचिट्यनन्द को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं। वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।

अधिक पढ़े जाने वाली खबर

Share
error: Content is protected !!