नैनीताल ब्यूरो
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को निलम्बित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के आदेश के बाद जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है तथा इस अवधि में उन्हें आधा वेतन ही दिया जाएगा। बताया जाता है कि प्रशांत जोशी पर आरोप है कि वह बतौर जिला जज देहरादून रहते हुए उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया। इसमें जिला जज का बोर्ड लगाया गया था। यह कार मसूरी स्थित हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी। यह ऑडी कार जिस केवल कृष्ण सोनी के नाम से रजिस्टर्ड है, कार मालिक के खिलाफ देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में 420, 467, 468, व 120 बी आदि धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिन्हें रद्द करने के लिये हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी लंबित है। उच्च न्यायालय ने इस कृत्य को उत्तराखंड सरकारी जनसेवक नियम 2002 के नियम संख्या 31, 32, 30 का उल्लंघन मानते हुए जज प्रशांत जोशी को निलंबित कर जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। इस दौरान वह बिना किसी अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे।
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जिलाधिकारी के निर्देशों पर उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही।