
हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में प्लाट बेचने के नाम 20 लाख रुपए लेने के बाद रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया और गाली गलौज की। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी।
रानीपुर कोतवाली प्रभारी योगेश सिंह देव ने बताया कि कोर्ट के आदेश जमीन बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित नवीन कुमार पुत्र जलसिंह निवासी रोहलकी किशनपुर बहादराबाद ने तहरीर देकर बताया कि उसने गैस प्लांट के पास एक प्लाट खरीदने के लिए ब्याने के तौर पर पुष्पेंद्र कुमार पुत्र जमुना प्रसाद निवासी सनफ्लावर प्लॉट नंबर सात सुखवानी केंपस वल्लभनगर टेंपल पुणे शहर महाराष्ट्र को 20 लाख रुपए दिए थे। पुष्पेंद्र कुमार ने समय सीमा के अंदर प्लाट की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया जिस पर उससे ब्याने के तौर पर दी गई 20 लाख की रकम वापस मांगी तो जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच करने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी।
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