
ब्यूरो
हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप 615 / 2023/XXVII( 9 ) / स्टाम्प – 80 / 2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2023 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार निबंधन उप जिला हरिद्वार के प्रमुख मार्ग, नगरीय/नगर निगम/नगर पालिका / नगर पंचायत, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तर हेतु पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित की है, जो दिनांक 16 फरवरी, 2023 से प्रभावी होंगी।
Circle Rate Haridwar District Haridwar Roorkee Laksar Bhagwanpur 2023
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