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ज्वालापुर क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 50 हजार का अर्थदंड।

विकास झा

हरिद्वार। 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदेश चौहान ने बताया कि 18 अगस्त 2020 की शाम सात बजे कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में आरोपी पर तेरह वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया था। घटना के समय पीड़ित बच्ची अपनी चाची के घर जा रही थी।रास्ते में गली में मौका पाकर आरोपी ने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया था। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर अपनी माता को सारी बात बताई थी। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है।अगले दिन पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी जुबैर पुत्र राव शमशाद निवासी मौहल्ला चाकलान ज्वालापुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय
ने आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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