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तम्बाकू मुक्त अभियान: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर लगेगा दो सौ रुपए जुर्माना

मनोज सैनी
रुद्रप्रयाग। तंबाकू मुक्त अभियान के तहत सोमवार को जिला तंबाकू प्रकोष्ठ द्वारा जिला मुख्यालय स्थिति कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करवाने के दृष्टिगत तंबाकू निषेध के स्टीकर चस्पा किए गए। वहीं, तंबाकू निषेध से संबंधित कार्यवाही पूरी होने पर ग्राम कुरझण को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. बी.के. शुक्ला ने अवगत कराया कि आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, कहा कि यदि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता पाया गया तो उस पर दो सौ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। वहीं, सोमवार को विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत कुरझण में ग्राम प्रधान प्रकाश पांडेय ने गांव में तंबाकू निषेध की कार्यवाही पूरी होने पर गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया। इस अवसर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आशुतोष पंवार द्वारा ग्रामीणों को तंबाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई। चंद्रनगर में आयोजित संगोष्ठी में भी तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सीएचओ शीतल असवाल, एएनएम सुमित्रा देवी, आशा कार्यकत्री उर्मिला सुनीता, आशा आदि मौजूद रहीं।

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