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पढिये आखिर जिलाधिकारी ने क्यों कहा की 52 शक्तिपीठ में स्थायी व अन्य निर्माण नहीं किया जा सकता

हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार । जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर की अध्यक्षता में कल जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में 52 शक्ति पीठ के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी को अधिकारियों ने 52 शक्ति पीठ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में एन0जी0टी0 के नियमों का हवाला देते हुये बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्रतिषिद्ध क्षेत्र, जिसमें जल क्रीड़ा, जल परिवहन जैसी गतिविधियां ही हो सकती हैं एवं निर्बन्धित क्षेत्र, जिसमें सामान्य गतिविधियो एवं स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है, के रूप में चिह्नित किया गया है, के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से 52 शक्तिपीठ में एन0जी0टी0 के नियमों के तहत स्थायी व अन्य निर्माण नहीं किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से अन्य विकल्पों के सम्बन्ध में पूछा तो अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अगर कांगड़ी में राजस्व की भूमि उपलब्ध हो जाती है, तो कांगड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे यथाशीघ्र भूमि की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में पर्यटन, सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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