
मनोज सैनी
हरिद्वार। कुर्बान पुत्र असलम निवासी ग्राम गढ़मीरपुर पूरनपुर, कोतवाली रानीपुर द्वारा कोतवाली रानीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 373/2021 अंतर्गत धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 बनाम सतीश सैनी आदि पंजीकृत करवाया गया। कोतवाली रानीपुर में दी गयी तहरीर में कुर्बान ने बताया कि पूरनपुर साल्हापुर में उसकी 1. 3470 हेक्टेयर कृषि भूमि को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भूस्वामी कुर्बान बनकर उसके नाम से विक्रय कर दी है तथा उसकी उक्त जमीन का फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर व उसके फर्जी हस्ताक्षर तथा अपनी फोटो उसके नाम से विक्रय पत्र पर चस्पा कर बैनामा करवा दिया गया। जिस जमीन की कीमत करीब 35,00000/ रुपए के आसपास है। उक्त मामले की विवेचना पूर्व में उप निरीक्षक मेराजुद्दीन कोतवाली रानीपुर हरिद्वार के द्वारा की जा रही थी, जिनके जनपद से स्थानांतरण के पश्चात अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक विकास रावत के सुपुर्द की गई।
मामले की विवेचना के दौरान विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए व मुखबिर तंत्र का कुशलता पुर्वक इस्तेमाल करते हुए कुशल सुरागरसी- पतारसी के द्वारा कोतवाली रानीपुर पुलिस ने उक्त वादी कुर्बान उपरोक्त की कीमती जमीन को नकली कुर्बान बनकर फर्जी बैनामा तैयार कर ओने-पौने दामों में बेचने वाले अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र गरीबा निवासी ग्राम धनपुरा थाना पथरी जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया। जिसके द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि वह चंद पैसे के लालच में आकर ग्राम फेरुपुर पथरी हरिद्वार के रहने वाले सतीश सैनी के साथ मिलकर उपरोक्त उपजाऊ कृषि भूमि का फर्जी बैनामा कर बैठा। गलती हो गई। उक्त अभियुक्त की शिनाख्त डायनेक्स कम्पनी देहरादून के विक्रेता ओम प्रकाश व गवाह सतीश जैन द्वारा भी की गई है। जिनकी कम्पनी द्वारा इस जमीन को क्रय करने के लिए 35,00000 रुपए चुकता किए गए हैं। चूँकि अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण कर मूल्यवान दस्तावेज को फर्जी रूप में तैयार किया गया है इसलिये अभियोग में धारा-419 की बढोत्तरी कर, अभियुक्त का मेडिकल व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करवाने के बाद माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
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