
मनोज सैनी
हरिद्वार। जनपद स्तरीय अधिकारियों को अब मुख्यालय छोड़ने से पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय अधिकारी अधोहस्ताक्षरी की बिना अनुमति के जनपद मुख्यालय से बाहर चले जा रहे है। जबकि किसी भी जनपद स्तरीय अधिकारी को मुख्यालय छोड़कर जाने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त किया जाना अथवा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होता है। ज्ञात ही है कि वर्तमान में ग्रीष्मकाल गतिमान है, जिस कारण क्षेत्र में वनाग्नि एवं किसी भी स्थान पर आग लगने तथा आंधी तूफान की घटना घटित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आपको विदित है कि दिनांक 23 मई की सांय जनपद में वृहद रूप से आंधी-तूफान आने के कारण जनमानस को काफी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों का जिला मुख्यालय पर निरन्तर उपस्थित रहना नितान्त अनिवार्य है। इसलिए समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अधोहस्ताक्षरी की बिना अनुमति के जनपद /तहसील/ ब्लॉक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा रात्रि निवास भी अपनी-अपनी तैनाती के मुख्यालय पर ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अपरिहार्य कारणों अथवा शासकीय कार्यवश से किसी अधिकारी का जनपद मुख्यालय छोड़ा जाना आवश्यक हो तो उसकी पूर्वानुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर ली जाए।
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