ब्यूरो
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चमोली जिले के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। धनंजय चतुर्वेदी को कोर्ट में बयान के दौरान अनुपस्थित रहने और अधिकारों का दुरुपयोग करने के मामले में उन्हें निलंबित किया गया है। साथ ही इस दौरान वह चंपावत जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय में संबद्ध रहेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से चमोली के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के आदेश हुए हैं। इस दौरान जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को चंपावत के सत्र न्यायाधीश कार्यालय में संबद्ध किया गया है। जिला जज धनंजय चतुर्वेदी पर आरोप था कि वे कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के दौरान अनुपस्थित थे। यही नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद उनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी के निजता का हनन भी किया। मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी को 11 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने जो सफाई दी, उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद जिला जज चमोली को निलंबित कर दिया गया है।

More Stories
अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण: देवभूमि उत्तराखंड की जनता को है वायरल ऑडियो की सत्यता जानने का अधिकार: हेमा भंडारी
अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण: दोषी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने कोतवाली हरिद्वार के बाहर किया धरना प्रदर्शन।
अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण: कांग्रेस ने नार्को टेस्ट के साथ की सीटिंग जज की अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच की मांग।