विधि संवाददाता
हरिद्वार। पड़ोसी लड़की को कमरे में खींचकर बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जुलाई 2023 को सिडकुल क्षेत्र में पीड़ित लड़की परचून की दुकान से सामान लेकर वापिस कमरे पर लौट रही थी। तभी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार आरोपी शुभम् ने पीड़ित लड़की को अपने कमरे में जबरदस्ती खींचकर कई बार बलात्कार किया था। बेहोशी की हालत से उठने के बाद आरोपी युवक ने पीड़ित लड़की को घटना के बारे में परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।घटना वाले दिन पीड़ित लड़की घर पर अकेली थी। उसके माता पिता देहरादून रिश्तेदारी में भाई व बहन स्कूल गए हुए थे।केकाफी तलाश करने पर भी कोई पता चला था। पीड़ित लड़की घटना के बाद से घर में डरी सहमी रहने लगी थी। जिसपर पीड़िता के बड़े भाई को शक हुआ तब परिजनों के पूछने पर पीड़ित लड़की ने घटना के छठे दिन बाद सारी आपबीती अपने घर वालों को बताई थी। यही नहीं, घटना से करीब डेढ़ साल पहले से पीड़ित लड़की बीमारी चली आ रही थी। आरोप लगाया था कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की थी।पीड़ित लड़की के शिकायतकर्ता बड़े भाई ने आरोपी शुभम् पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर गावडी गंदौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर यूपी के खिलाफ कई बार दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी शुभम् को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सरकारी वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए।

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