हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार। माननीय उत्तराखण्ड़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत योजना के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्धार द्धारा दिनांक 12.12.2020 (द्वितीय शनिवार) को जनपद हरिद्वार के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय हरिद्वार, तहसील रूड़की और तहसील लक्सर) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में क्रिमीनल कम्पांउडेबल आफेन्स, एनआई एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी केसेस, लेबर डिसप्यूट केसेस, बिजली एवं पानी के बिल, मेट्रीमोनियल डिसप्यूट, लैंड एक्वीजिशन डिसप्यूट, सर्विस मेटर्स रिलेटिंग टू पे एंड एलांउसेंस एंड रिट्रायल बेनिफिट्स, रेवेन्यू केसेस (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं हाई कोर्ट में लंबित) तथा अन्य सिविल वाद से संबंधित मामले निपटाये जायेंगे।
ऐसे व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकृति का कोई वाद, न्यायालय में लम्बित है अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला है तो उनके द्वारा सम्बधित न्यायालय मंड्रा बाॅक्स के माघ्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्धार की ई-मेल आई.डी. dlsaharidwar@gmail.com अथवा जिला न्यायालय हरिद्धार के ई-मेल आई.डी. dj-har-ua@nic.in पर सुलह समझौते हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत मेें निस्तारण हेतु नियत कराया जा सकता है।
यह जानकारी सिविल जज (एस0डी0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार शिवानी पसबोला ने दी।
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