मनोज सैनी
हरिद्वार। होली (दुल्हेण्डी) के अवसर पर कानून एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने दिनांक 29 मार्च 2021 को जनपद हरिद्वार की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन, एफ0एल0 9/9ए, विकृत सुरा के थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन तथा भांग के अनुज्ञापन पूर्णंतया बन्द रखने के आदेश जारी किये हैं। इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।

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