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व्यापारियों के लिये महत्वपूर्ण: पढिये कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार ने आज से किन किन प्रतिष्ठानों को दी खोलने की अनुमति

मनोज सैनी

देहरादून। मुख्य सचिव, उत्तराखंड की और से जारी पत्र क्रमांक 207/यूएसडीएमए 792 दिनांक 14 जून 2021 के अनुपालन में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार जिले के संपूर्ण क्षेत्रों के लिए दिनांक 22 मई, 2021 को जारी आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-(ए) के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए 14 जून, 2021 हरिद्वार जिले के सभी क्षेत्रों के लिए दिनांक 15 जून को सुबह 06:00 बजे से 22 जून को सुबह 06:00 बजे तक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तदनुसार, प्रबंधक, पेंटागन मॉल और प्रबंधक, स्पेंसर ने आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खोलने के लिए अनुरोध पत्र भेजा है। एसओपी के अनुपालन में सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय-समय पर जारी किए गए पेंटागन मॉल एवं स्पेंसर में स्थित आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने के लिए निम्नलिखित छूट दी जाती है, इसे खोलने का आदेश जारी किया जा रहा है। उन्हीं शर्तों और समय के साथ प्रतिष्ठान, जिन्हें 14 जून, 2021 को खोलने की अनुमति दी गई है। कोविड की अवधि के दौरान फल, सब्जियां, दूध, ब्रेड, अंडे, काई – कर्फ्यू मछली और चिकन आदि की दुकानों को 18 तारीख से 22 जून, तक सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक खोलने के आदेश जारी किये गए हैं। 18 जून और 21 जून को सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक और होम डिलीवरी सेवाओं के लिए भोजन और किराना / राशन सामग्री के विक्रेताओं को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। 18 जून और 21 जून को सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक कपड़े/जूते की दुकान/क्रॉकरी की दुकानें/यात्रा बैग आदि खोलने की अनुमति दी जाती है। 18 जून और 21 जून को सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 18 जून और 21 जून को सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक मंदिरा/शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। कोविड कर्फ्यू अवधि के दौरान 19 और 20 जून (शनिवार और रविवार) को सभी स्थानों / स्थानों का निरंतर स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करें कि पेंटागन मॉल और स्पेंसर में स्थित आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। इसलिए कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार/उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा। उल्लंघन के मामले में संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 महामारी रोग अधिनियम 1897 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और अन्य अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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