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धोखाधड़ी: कंपनी का विवाद निपटाने के नाम पर 3 अधिवक्ताओं ने की दो करोड़ 14 लाख की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

क्राइम ब्यूरो
हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले कंपनी के निदेशक ने पुलिस में तहरीर देकर विवाद निपटाने के नाम पर 2 करोड़ 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली के 3 अधिवक्ताओं के विरुद्ध तहरीर देकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 5 साल पुरानी बताई जा रही है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि लक्ष्मी वाटिका कंपनी सुल्तानपुर मजरी के निदेशक गुरुदेव सिंह ने तहरीर देकर बताया कि उनका कंपनी के पूर्व निदेशक संजीवनंद से वर्ष 2016 में कंपनी के देनदारी को लेकर विवाद हो गया था। कंपनी के कंसलटेंट अधिवक्ताओं ने मेरे घर आकर पूर्व निदेशक से देनदारी का विवाद निपटाने के नाम पर 3 करोड रुपए में फैसला करने के लिए प्रस्ताव रखा।

कंपनी के कंसलटेंट अधिवक्ता होने के नाते उनके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिवक्ता हिमांशु आहूजा, बीके आहूजा व दीप्ति निवासी एडवोकेट कार्यालय डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली के बैंक अकाउंट में अलग-अलग तारीखों में विवाद निपटाने के नाम पर रकम डाली गई तथा कुछ उन्हें घर पर पेमेंट कर दी गई। वर्ष 2016 से चले आ रहे विवाद को निपटाने के नाम पर अधिवक्ताओं को 2 करोड़ 14 लाख रुपए की पेमेंट दी जा चुकी है। 18 दिसंबर 2020 को जानकारी लगी की कंपनी के पूर्व निदेशक संजीव आनंद को देने के नाम पर अधिवक्ताओं ने जो रकम ली थी वह रकम उन्हें नहीं दी गई। अधिवक्ताओं से इस संदर्भ में जानकारी दी गई तो उन्होंने जल्दी मामले को निपटाने की बात कही। कुछ दिनों से अधिवक्ताओं का मोबाइल फोन बन्द रहा था तो दिल्ली स्थित ऑफिस में जाकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो आसपास से पता चला कि अधिवक्ता अपना कार्यालय बंद कर चले गए हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कंपनी के निदेशक से तहरीर लेकर धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली के तीनों अधिवक्ताओं को नामजद करते हुए सम्बन्धित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है फरार अधिवक्ताओं की तलाश की जा रही है।

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