
मनोज सैनी
हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देजनर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर निकले पर मास्कए गमछा,रूमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिर्वाय किया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रू0 500 से रू0 1000 तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। उन्होने सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्ष को इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये है।
More Stories
पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराने पर कांग्रेसजनों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी।
खरे निकला खोटा सिक्का, पत्रकारिता को किया कलंकित।
ऑपरेशन कालनेमी: जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से 44 कालनेमी गिरफ्तार।