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नाबालिग से किया था दुष्कर्म। आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 62 हजार का अर्थदंड।

विकास झा

हरिद्वार। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व मारपीट करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 62 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि सात जनवरी 2022 को खानपुर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। गैर प्रदेश रहने वाली बुआ को पीड़ित किशोरी ने सारी आपबीती बताई थी। बुआ के पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया यह भी बताया था कि आरोपी काफी समय से उसे प्रताड़ित व परिवार को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा है। पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के सवा एक महीने के बाद रिपोर्ट कर्ता बुआ ने आरोपी इस्लाम पुत्र सराजु निवासी ग्राम प्रहलाद पुर थाना खानपुर के खिलाफ दुष्कर्म,जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने व पॉक्सो एक्ट की धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। राज्य सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी इस्लाम को दोषी पाया है।

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