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मनोज सैनी
लालकुंआ। रेप के आरोपी भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां मुकेश बोरा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली महिला कर्मी ने आत्मदाह की धमकी दी है तो वहीं दूसरी और नैनीताल हाई कोर्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ में निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से कमिश्नर की रिपोर्ट में अब तक कार्यवाही का जवाब मांगा है।
हल्दू चूड़ एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रेप पीड़ित महिला ने मुकेश बोरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की बोरा ने उसके साथ दुष्कर्म करने के अलावा उसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की है। पीड़िता का कहना है कि मैंने सारे सबूत पुलिस को दिए हैं। अगर 24 घंटे के भीतर मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी।
पीड़िता ने पुलिस-प्रशासन पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसके साथ-साथ उसकी बेटी पर भी बुरी नजर डाली है। बेटी से छेड़खानी के साथ आरोपी ने उसे घर से उठाने की धमकी भी दी। बेटी ने जब ये बात मां को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद महिला ने बेटी की खातिर पुलिस से गुहार लगाई। जांच के दौरान जांच अधिकारी को तमाम स्थानों से साक्ष्य भी उपलब्ध करा दिए हैं। बावजूद कोतवाली पुलिस आरोपी बोरा और उसके चालक कमल बेलवाल को गिरफ्तार करने से बच रही है। पीड़ित महिला ने कोर्ट में धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराए हैं। पीड़िता ने चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह लालकुआं कोतवाली के सामने आत्मदाह कर लेगी। इस घटना की जिम्मेदार पुलिस रहेगी। इस दौरान पीड़ित महिला की अधिवक्ता भी मौजूद रही।
महिला ने बीजेपी नेता व नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद 2021 में नौकरी की तलाश में दुग्ध संघ फैक्ट्री में गई थी। जहां नैनीताल दुग्ध अध्यक्ष मुकेश बोरा मुकेश बोरा ने उसे अस्थायी नौकरी पर रखा था। बाद में परमानेंट नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुकेश बोरा ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और ब्लैकमेल कर उसका 3 सालों से शारीरिक शोषण किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकेश बोरा के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है
दूसरी और मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में देवभूमि ट्रेडर्स की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं की ओर से अन्य सालों की तरह दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर, एल्युमिनियम केन सहित कई अन्य जरूरी सामान की सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला था लेकिन संघ ने टेंडर प्रक्रिया की नियमावली का पालन नहीं किया। नियमावली के अनुसार ई टेंडर भी होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। 2023 में भी संघ की ओर से जारी निविदा में तीनों निविदा कर्ताओं ने एक ही बैंक, एक ही एकाउंट और एक ही लिफाफे निविदा संघ को भेज दी, जो निविदा की नियमावली के विरुद्ध है।
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