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पुलिस ने चाइनीज़ माँझा बेचने वाले लोगों की काटी पतंग। बीएनएस की धाराओं में किए मुकदमे दर्ज।

मनोज सैनी

हरिद्वार। चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने नींद से जागते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ जनपद के सभी थानों में विशेष अभियान चलाकर चाइनीज़ माँझा बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें शहर कोतवाली क्षेत्र में दो के खिलाफ 81 पुलिस अधिनियम में चालान और बड़ी मात्रा में अवैध चाइनीज मांझे को जब्त किया गया। इसके अतिरिक्तकोतवाली ज्वालापुर, सिडकुल एवं थाना कनखल में भी चाइनीज़ मांझा बेचने वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चाइनीज मांझे के खिलाफ शहर क्षेत्र में चल रहे चैकिंग अभियान का पर्यवेक्षण एसपी सिटी पंकज गैरोला द्वारा किया गया। चैकिंग अभियान नगर क्षेत्र के प्रमुख स्थानों जैसे राजा गार्डन, देश रक्षक चौक, चौक बाजार कनखल, बंगाली मोड़, खड़खड़ी बस अड्डा, हर की पैड़ी, रेल चौकी, रानीपुर मोड़, ज्वालापुर बाजार, सुभाष नगर, गैस प्लांट, शिवालिक नगर, रोशनाबाद और रावली महदूद आदि कई सारे स्थानों में पुलिस की कई टीमों द्वारा एक साथ चलाते हुए कार्रवाई की गई। कोतवाली ज्वालापुर में विमल पुत्र जगदीश निवासी पीठ बाजार ज्वालापुर हरिद्वार (Queens जनरल स्टोर), राजेश सैनी पुत्र बलदेव सैनी निवासी पिक्चर हॉल के पास लोधा मंडी ज्वालापुर, कमल साहूपुत्र स्व0 सीताराम निवासी मोहल्ला तेलियांन कोतवाली ज्वालापुर( जग्गू पतंग वाला)हरिद्वार, दुर्गेश पुत्र अनिल कुमार निवासी पीठ बाजार (भोला इंटरप्राइजेज) ज्वालापुर हरिद्वार के विरुद्ध धारा 125, 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुकदमें दर्ज किये गये। उपरोक्त आरोपियों के पास से कुल 150 पेटी अवैध चाइनीस मांझा (लगभग 1000 चरखियाँ ) बरामद की गई।

थाना कनखल में भी रोहित चौहान पुत्र रमेश चंद निवासी आचार्यन कनखल उम्र 36 वर्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 1 पेटी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया गया।

थाना सिडकुल में राजेश मिश्रा पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा
निवासी निकट पाल मार्केट रोशनाबाद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 40 बंडल चाइनीज़ मांझा बरामद किया गया।

कोतवाली नगर में सागर गुप्ता पुत्र गंगा राम गुप्ता निवासी ब्रह्मपुरी हरिद्वार, विपिन पुत्र शिवचरण निवासी इंद्र बस्ती कोतवाली नगर हरिद्वार के विरुद्ध 81 उत्तराखंड पुलिस एक्ट में चालान किया गया।

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