सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। युवती से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी रामपाल की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है। यहीं नहीं, आरोपी रामपाल की पूर्व में भी जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 11 मार्च 2026 को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पीड़ित युवती के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित युवती ने किसी तरह से आरोपी को किराए के कमरे में बंद कर बचकर निकली थी। पीड़ित युवती ने बताया था कि वह आरोपी रामपाल के शिवालिक नगर स्थित ऑफिस में नौकरी करती है। घटना वाले दिन सुबह पीड़ित युवती ऑफिस में आई और आरोपी रामपाल से मुजफ्फरनगर जाने की बात कहकर अपने किराए के कमरे में आ गई थी। आरोप लगाया है कि थोड़ी देर बाद आरोपी रामपाल उसके कमरे में आया किचन में से चाकू उठाकर उसके गले पर रखकर कमरे में बेड पर लिटा दिया था। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने किचन में से आपत्तिजनक चीज उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट में घुसाने लगा था। यहीं नहीं,पीड़ित युवती के चिल्लाने पर आरोपी पर अपने कपड़े उतारने का आरोप लगाया था। तभी पीड़ित युवती दूसरे दरवाजे से उसे कमरे में बंद कर वहां से भाग निकली थी। हमले में पीड़ित युवती की बाह पर हल्की चोट आई थी।पीड़ित युवती की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना में प्रयुक्त चाकू,आरोपी के कपड़े व आपत्तिजनक चीजें बरामद की थी। पीड़ित युवती की लिखित शिकायत पर पुलिस ने रामपाल पुत्र अलबेल सिंह हाल निवासी गली नंबर ए 07,टिहरी विस्थापित कॉलोनी थाना रानीपुर व मूल निवासी जिला बागपत यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पीड़ित युवती ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने आरोपी रामपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

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