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चोरी करने वाले गैंग सदस्य को दो वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया।

पिरान कलियर क्षेत्र में सक्रिय था वाहन चोरों का गिरोह

सुरेन्द्र शर्मा

हरिद्वार। वाहन चोरी के मामलों में शामिल व क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले गिरोह के आरोपी सदस्य को विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम/प्रथम एडीजे नीलम रात्रा ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी कुर्बान उर्फ पंगा को दो वर्ष के कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 को पिरान कलियर क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी संतोष सिंह कुंवर अपने सहकर्मियों के साथ वाहन चेकिंग और गश्त के दौरान डीएम के जारी गैंगचार्ट के आधार पर धरपकड़ कर रहे थे।आरोपी कुर्बान उर्फ पंगा अपने गिरोह के सरगना वसीम और साथी मुकीम के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह चला रहा था। यह गिरोह अवैध रूप से धन अर्जित करने के उद्देश्य से चौपहिया व दोपहिया वाहनों की चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह का क्षेत्र में इस कदर खौफ था कि आम जनता इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने या गवाही देने से डर व भयभीत रहते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ यूपी गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट ने आरोपी कुर्बान उर्फ पंगा को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया है।

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