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दहेज उत्पीड़न के मामले में पति व सास को 6-6 माह की कैद।

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित जोशी ने दहेज प्रताड़ना व मारपीट के मामले में आरोपी पति व सास को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें छह माह की कैद व नौ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
शिकायतकर्ता सोनिया ने कोर्ट में दाखिल लिखित शिकायत में बताया था कि उसका विवाह वर्ष 2014 को अमित कुमार पुत्र स्व. घनश्याम,निवासी नेहरू मार्केट डाकपत्थर, देहरादून के साथ कनखल क्षेत्र में स्थित बैंक्वेट हॉल में हुआ था। विवाह के बाद से ही पति अमित कुमार,सास सरोज व ननद कम दहेज व आल्टो कार ना लाने का ताना देकर लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। यहीं नहीं,गर्भधारण के दौरान भी इन्होंने शिकायतकर्ता के साथ किया मारपीट कर घर से निकाल दिया और धमकी दी थी। इसके बाद ससुरालीजन शिकायतकर्ता महिला व उसके भाई रोहित और मायके पक्ष के समझाने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। थक हारकर शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट की शरण ली थी। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।

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