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गांजा रखने वाले को तीन साल की कैद।

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। गांजा रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी नंद किशोर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि सात सितंबर 2019 को एसटीएफ उत्तराखंड देहरादून में तैनात उपनिरीक्षक प्रियंका भारद्वाज अपनी पुलिस टीम के साथ हरिद्वार में सादे वस्त्रो में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए गश्त कर रहे थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी थी कि चंडी चौक के पास देहरादून को जाने वाली सड़क पर लगभग 70 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे एक महिला व पुरुष खड़े है,जिनके पास गांजा है। सूचना पर पुलिस टीम ने चंडीघाट चौक के पास चेकिंग के दौरान एक महिला और एक पुरुष को पकड़़ लिया था।सीओ सिटी अभय सिंह की मौजूदगी में आरोपियों की तलाशी ली गई थी। पकड़े गए व्यक्ति नन्द किशोर पुत्र सुरेश निवासी शहादत गंज जिला लखनऊ हाल निवासी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के कब्जे से कुल नौ किलो से अधिक गांजा अलग-अलग बैगों में रखें बंडल से बरामद किया था। अभियोजन ने सात गवाह को साक्ष्य में पेश किया। विचारण कोर्ट ने आरोपी नंदकिशोर को दोषी ठहराया है।

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