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फर्जी कूटरचित दस्तावेजों से शत्रु संपत्ति को बेचने पर कनखल के किराना व्यापारी और पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज।

मनोज सैनी
हरिद्वार। जगजीतपुर के अपूर्व वालिया द्वारा कनखल थाने में मौहल्ला इमली के किराना व्यापारी रामप्रकाश गोयल व उनकी पत्नी रेणु गोयल पर फर्जी कूटरचित दस्तावेजों से प्राप्त शत्रु सम्पत्ति को अपना बताते हुए दो करोड़ रुपये की धनराशि हडप लिए जाने की तहरीर के आधार पर थाना कनखल पुलिस ने गोयल दंपत्ति पर धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी तहरीर में जगजीतपुर निवासी अपूर्व वालिया पुत्र प्रमोद वालिया ने लिखा है कि रामप्रकाश पुत्र स्व० कान्ता प्रसाद निवासी मौहल्ला होली कनखल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 256 स्थित ग्राम देवपुरा मुस्तहकम (मातृ सदन के पास) परगना ज्वालापुर कनखल हरिद्वार स्थित सम्पत्ति को अपना बताया एवं उक्त रामप्रकाश द्वारा बताया गया कि उक्त सम्पत्ति उसकी पत्नी रेणु गोयल के नाम है। उक्त रामप्रकाश व उसकी पत्नी रेणु द्वारा प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी को कुछ दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि वह उक्त सम्पत्ति के स्वामी हैं उक्त रामप्रकाश व रेणू द्वारा प्रार्थी को यह भी बताया कि उक्त समस्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र नही कर सकते क्योंकि उन्हें आयकर देना पड़ेगा उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी को विक्रय पत्र के साथ-साथ दानपत्र के माध्यम से उक्त सम्पत्ति विक्रय करने की बात की उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा 23 मई 2022 को विक्रय पत्र के माध्यम से 2400 वर्गफुट व दूसरे विक्रय पत्र के माध्यम से 3252.8 वर्गफुट एवं दानपत्र के माध्यम से 0.2050 है० भूमि विक्रय की व इसकी ऐवज में उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा कुछ धनराशि अपने खातों में व कुछ धनराशि अपने बेटे के खाते में एवं कुछ धनराशि अपने रिश्तेदारों के खाते में स्थानान्तरित करायी एवं उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी से दो करोड़ रुपये की धनराशि हडप कर ली। कुछ समय पश्चात प्रार्थी को जानकारी हुई कि रामप्रकाश व रेणु द्वारा प्रार्थी को दी गयी सम्पत्ति विवादित है प्रार्थी को यह भी जानकारी हुई कि उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा प्रार्थी को दी गयी सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति है उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र के तहत धोखाधडी के उद्देश्य से फर्जी कूचरचित दस्तावेज तैयार कर एवं उनका असल के रुप में प्रयोग कर प्रार्थी को दो करोड़ रुपये की धनराशि हडप कर ली। उक्त रामप्रकाश द्वारा अपनी पत्नी रेणु के माध्यम से प्रार्थी को विक्रय पत्र दिनांकित 23.05.2022 के माध्यम से 2400 वर्गफुट की सम्पत्ति के विक्रय पत्र में विवरण सम्पत्ति में दक्षिण में भूमि अन्य व्यक्ति जिसका खसरा नम्बर 256 उल्लेखित किया एवं उक्त लोगो द्वारा प्रार्थी को किये गये दानपत्र में विवरण सम्पत्ति में कोई हदूदरबा नहीं खोला उक्त लोगों द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शत्रु सम्पत्ति को अपना बताया व उक्त सम्पत्ति को अपना बताते हुए प्रार्थी के दो करोड रुपये हडप लिये। यहां उल्लेखनीय है कि रामप्रकाश व रेणु द्वारा विक्रय पत्र में जानबूझकर चैक दर्शाये थे जबकि उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी से नकद धनराशि प्राप्त की। प्रार्थी को वर्तमान में यह भी जानकारी हुई कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 256 की सम्पत्ति विवादित है एवं उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध कई मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। यहो उल्लेखनीय है कि उक्त सम्पत्ति के पूर्व वास्तविक मालिक द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से उक्त सम्पत्ति के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया था एवं उक्त सम्पत्ति का विक्रय नहीं हो सकता था इसकी पूर्ण जानकारी उक्त रामप्रकाश व रेणु व उनके साथियों को चली आती थी। प्रार्थी द्वारा उक्त सम्बन्ध में रामप्रकाश व रेणु से बात की तो उक्त लोगों ने प्राथों से समझौता करने की बात की किन्तु उक्त लोगों ने प्रार्थी की धनराशि वापस नहीं की प्रार्थी द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की बात कहने पर उक्त रामप्रकाश व रेणु द्वारा स्वयं को बचाने के लिए प्राथी को झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी दी प्रार्थी द्वारा पुनः कानूनी कार्यवाही करने की बात कहने पर दिनाक 19.12:2022 को उक्त रामप्रकाश व रेणु ने प्रार्थी से समझौतानामा किया और यह आश्वासन दिया कि लगभग 10368 वर्गफुट भूमि का पुनः दानपत्र प्रार्थी द्वारा उक्त रामप्रकाश व रेणु के हक में करने पर उक्त लोग प्रार्थी की धनराशि वापस कर देंगे। प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति का दानपत्र उक्त लोगों यो पक्ष में कर दिया किन्तु इसके पश्चात भी उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी की धनराशि वापस नहीं की। उक्त रामप्रकाश शातिर व चालाक किस्म का व्याक्ति है उक्त रामप्रकाश के विरुद्ध पूर्व में धोखाधड़ी के मुकदमें दर्ज हुए थे एवं उक्त रामप्रकाश द्वारा पूर्व में भी लोगों की सम्पत्ति हड़प करने का प्रयास किया था। प्रार्थी द्वारा उक्त रामप्रकाश एवं रेणु से बात करने पर उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी को लगातार यह धमकी दी जा रही है कि यदि प्रार्थी ने उक्त लोगो के विरुद्ध कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगा व प्रार्थी की लाश नहर में फिंकवा देगा। इस पूरे षडयन्त्र में उक्त रामप्रकाश व रेणु के अलावा उसका पुत्र व उनके अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं एवं उक्त लोगों द्वारा तैयार किये गये फर्जी कूचरचित दस्तावेज भी उक्त लोगों के पास ही हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि रामप्रकाश व रेणु व उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें

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