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हमलारोपी की जमानत अर्जी खारिज।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। गाली देने से मना करने पर चाकू से हमला करने के आरोपी शिवकुमार की जमानत अर्जी पंचम एडीजे अरुण वोहरा ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता बीरेंद्र कौशिवा ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। हमलारोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था। शिकायतकर्ता भीमा ने पुलिस को बताया था कि वह टिकट घर के बाहर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। तभी वहां पर आरोपी शिवकुमार आया और उससे शराब मांगने लगा। शराब देने से मना करने पर आरोपी शिवकुमार पर शिकायतकर्ता को गाली गलौज करने का आरोप है। यही नहीं, गाली देने से मना करने पर आरोपी पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मारकर घायल करने का आरोप है। आरोपी शिवकुमार पुत्र मारुथू पांडे निवासी अल्ली नगर थाना अल्लीना ग्राम जिला थैलीम बटम तमिलनाडु को पकड़कर जीआरपी पुलिस को सौंप दिया था। वहीं घायलावस्था में पीड़ित शिकायतकर्ता को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था।

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