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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द।

भूपेंद्र चौहान
हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की द्वितीय जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया तीन मार्च 2023 में सिडकुल क्षेत्र में से एक 15 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बावजूद लापता लड़की कही नहीं मिली थी।तब पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस में अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था।आरोप लगाया था कि आरोपी सत्यपाल उसकी 15 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया है।यही नही,आरोपी युवक पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है।करीब नौ महीने के बाद स्थानीय पुलिस ने लापता लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया था।जहां पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी सत्यपाल पुत्र सीताराम निवासी ग्राम गंगापुर गोटिया थाना फरीदपुर जिला बरेली यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।स्थानीय पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भगाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाख़िल किया था।फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।जहां अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत उसके पिता के बयान दर्ज करवा दिए हैं।अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी सत्यपाल की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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