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नाबालिग से दुष्कर्म के तीन आरोपियों की बेल अर्जी रद्द।

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। 15 वर्षीय लड़की से लगातर दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि बीते साल कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव में रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता से पांच आरोपी युवकों पर लगातार दुष्कर्म व मारपीट करने का केस दर्ज कराया गया था। केस की विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी मुकदमा फारुख व अन्य तीन आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था। विवेचक ने मुख्य आरोपी समेत नौ आरोपियों का विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।एक आरोपी अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी पूर्व में विचारण कोर्ट से रद्द हो चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता ने अपनी आपबीती में आरोप लगाया था कि आरोपी मुनीश पुत्र जाहिद,अहसान पुत्र इकबाल, अरशद पुत्र इबादत अली अब्दुल रहमान व नसीम उर्फ कल्लू पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जबकि वादी मुकदमा फारुख, ग़ुलशाद, अहसान पुत्र सैय्यद व नफीस पर पीड़ित लड़की से पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगवाकर अवैध धन वसूली का प्रयास करने का आरोप लगाया है। विचारण कोर्ट में पीड़ित लड़की समेत दो गवाह परीक्षित करा दिए गए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विचारण कोर्ट न्यायाधीश ने तीन आरोपियों मुनीश,अहसान पुत्र इकबाल व अरशद की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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