
ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में बीजेपी के रानीपुर विधायक आदेश चौहान के अतिरिक्त तीन पुलिस कर्मिंयों को भी सजा सुनाई गई है। कुल पांच लोगों की सजा सुनाई गई है। इसमें से एक पूर्व पुलिस कर्मी की मौत हो चुकी है। मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिस पर आज सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है।सीबीआई कोर्ट में इस केस की काफी समय से सुनवाई चल रही थी।
ये था मामला
मामला साल 2009 का है। तब आदेश चौहान विधायक नहीं थे। साल 2009 में आदेश चौहान की भांजी दीपिका और उसके पति मनीष के बीच पारिवारिक कारणों से अनबन हो गई थी। इसके बाद यह मामला पुलिस चौकी पहुंचा और दीपिका की शिकायत के बाद मनीष को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हालांकि इसके बाद दोनों ही परिवारों की तरफ से सुलह कर ली गई, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रही। मनीष और दीपिका का आपसी सहमति के बाद तलाक भी हो गया था, लेकिन साल 2019 में तब यह मामला फिर सामने आया जब मनीष की तरफ से मामले में मारपीट की शिकायत की गई। इसके बाद मनीष हाईकोर्ट की शरण में गया और उसने खुद के साथ मारपीट होने के तथ्यों के साथ इस पर जांच कराए जाने की मांग की। मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था। प्रकरण में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई दाखिल हो गई। हालांकि शुरुआती जांच में आदेश चौहान का नाम नहीं था लेकिन साल 2021 में उनका भी मुकदमे में नाम जोड़ लिया गया। तभी से यह मामला न्यायिक एक प्रक्रिया में आ गया। अब कई सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने मामले में विधायक समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा दी है। मामले में तीन पुलिसकर्मियों के साथ ही विधायक और उनकी भांजी को भी सजा सुनाई गई है। विधायक और उनकी भांजी को 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है, जबकि पुलिस कर्मियों को एक साल की सजा सुनाई गई है।
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