
ब्यूरो
हरिद्वार। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान ने कहा कि निगम में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति बिचौलियो या अन्य किसी के झांसे में ना आए तथा यदि कोई आवेदनकर्ता से धन की मांग करता है इसकी लिखित शिकायत तथ्यों सहित उन्हें उपलब्ध कराए जिससे नियमानुसार अगरोत्तर कार्यवाही की जा सके।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान ने बताया कि निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता द्वारा विधिक फॉर्म को सावधानी पूर्वक एवं स्पष्ट सूचना के साथ सही प्रकार से भरना चाहिए , चूंकि समस्त अभिलेख गवर्नमेंट आँफ इंडिया के पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत होते हैं एवं पोर्टल के द्वारा अपूर्णता/अस्पष्ट की स्थिति में निरस्त/स्वीकृत कर दिया जाता है।
आवेदन उपरांत प्राप्त किए जाने वाले शुल्क के संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि जन्म मृत्यु अनुभाग द्वारा दो प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं। प्रथम नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित एवं द्वितीय गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा निर्धारित शुल्क, दोनों को जोड़ते हुए आवेदन कर्ता से शुल्क प्राप्त किया जाता है।
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