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चैक धोखाधड़ी में आरोपी को 6 माह की सजा, सात लाख का जुर्माना।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। चैक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार यादव ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए छह माह के कारावास व सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही,जुर्माने की राशि में से छह लाख 90 हजार रुपये शिकायतकर्ता महिला को प्रतिकर के रूप में एक माह के भीतर अदा करने व शेष 10 हजार रुपये राजकोष में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं।
पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी, कनखल निवासी शिकायतकर्ता महिला सोनल कंसल ने पारिवारिक संबंधों के चलते अभियुक्त कमल कुमार पुत्र श्रीपाल सिंह, निवासी अंबेडकर नगर ज्वालापुर को विभिन्न तिथियों में कुल छह लाख साढ़े 18 हजार रुपये उधार दिए थे। कमल कुमार ने उधार राशि लौटाने के एवज में एक चेक भरकर दिया था। कहा था कि बैंक में प्रस्तुत करने पर धनराशि मिल जाएगी। शिकायतकर्ता महिला ने उक्त चेक को भुगतान करने के बैंक खाते में प्रस्तुत किया था,जिसपर बैंक कर्मचारी ने बिना धनराशि दिए उक्त चेक शिकायतकर्ता को वापिस लौटा दिया था। नोटिस भिजवाने के बावजूद भी कमल कुमार ने शिकायतकर्ता महिला को पैसे नहीं लौटाए थे। साथ ही,
कोर्ट ने कमल कुमार को जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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