मनोज सैनी
हरिद्वार। नगर निगम, हरिद्वार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न डिश टीवी, मोबाइल एवं ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता कंपनियों /संस्थाओं द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के अपने-अपने सेवा संबंधी वायर नगर निगम के स्ट्रीट पोल्स (Street Poles) पर अनियमित रूप से लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल नगर निगम की स्वीकृति प्रक्रिया की अवहेलना हो रही है, बल्कि हरिद्वार शहर की सौंदर्यता और नागरिक सुविधाएं भी अत्यधिक प्रभावित हो रही हैं।
अतः नगर निगम, हरिद्वार द्वारा यह निर्देश जारी किया जाता है कि सभी डिश/केबल टीवी, मोबाइल नेटवर्क एवं ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता कंपनियाँ / फर्में अपने अपने अधीन संचालकों को निर्देशित करें कि वे अपनी-अपनी सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार के तारों (वायरों) को नगर निगम क्षेत्र की स्ट्रीट पोल्स से तत्काल प्रभाव से हटा लें।
इसके साथ ही, सभी संबंधित कंपनियों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सेवाओं से संबंधित समस्त प्रकार के वायर हटाने की सूचना इस प्रेस नोट के प्रकाशित होने की तिथि से सात (07) दिवस के भीतर नगर निगम कार्यालय, हरिद्वार को अनिवार्य रूप से दें।
यदि निर्धारित समयावधि के भीतर उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने संसाधनों से सभी अवैध रूप से लगाए गए वायर हटाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था/कंपनी की होगी।

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