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पत्नी के हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। पत्नी की निर्दयता से हत्या करने वाले आरोपी पति जगपाल को तृतीय अपर जिला जेजे राकेश कुमार सिंह ने आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि एक फरवरी 2021 को ग्राम महाराजपुर,लक्सर निवासी शिकायतकर्ता वेदपाल ने आरोपी जगपाल के खिलाफ पथरी थाने पर केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता पिता ने बताया था कि उसकी पुत्री ममता की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व ग्राम शिवगढ़ थाना पथरी निवासी जगपाल पुत्र आशा से हुई थी। दोनों के पांच बच्चे थे। आरोपी जगपाल अक्सर ममता को मारता पीटता था। जिसपर पुत्री ममता ने घर आकर कई बार हमारे घर आकर रुक जाती थी। मृतका ममता अपने पति जगपाल से बहुत डरती थी। इस दौरान आरोपी पति जगपाल अपनी गलती मानते हुए पत्नी ममता को मना कर अपने घर ले जाता था।

आरोप लगाया था कि आरोपी जगपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पत्नी ममता को परेशान करता रहता था। घटना की सुबह दस बजे ममता के परिजनों को सूचना मिली थी कि जगपाल ने अपने बच्चों के सामने निर्दयता से अपनी पत्नी ममता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। यहीं नहीं,पत्नी ममता की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद आरोपी पति जगपाल ने सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए कमरे में लाश को बंद करके बच्चों को धमका कर भागा था।पुलिस ने उसी दिन हत्यारोपी पति जगपाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसी रात को आरोपी जगपाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने हत्यारोपी पति की निशानदेही पर मृतका ममता का खून से लथपथ स्वेटर व मौके से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।

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