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भेल हरिद्वार की भूमि से भी हटेंगे अब अवैध कब्जे, अवैध कब्जाधारियों को भेल नगर प्रशासन ने दिया 7 दिन का नोटिस।

मनोज सैनी

हरिद्वार। भेल, हरिद्वार भी अब अपनी जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जों को हटाने के लिए कार्यवाही करने जा रहा है।
अवैध कब्जा धारकों को नगर प्रशासन विभाग, बीएचईएल, हरिद्वार की और से नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपके द्वारा बीएचईएल भूमि अनाधिकृत रूप से एक संरचना का निर्माण कर लिया गया है, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

इसलिए इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि-आप उक्त अवैध संरचना को सात दिनों के अंदर दिनांक 14.01.2026 तक मौके से हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल करें। अन्यथा कि स्थिति में लोक परिसर (अनधिकृत अध्यासियों की बे-दखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ख) (ii) के अधीन के तहत नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर पुलिस प्रशासन / जिला प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत निर्माण को हटा दिया जायेगा, जिससे होने वाले हर्जे–खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दौरान नोटिस अवधि आप अपना पक्ष विभाग के समक्ष रख सकते है।

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