भूपेंद्र चौहान
हरिद्वार। गर्भवती महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी प्रेमी को एक वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि माह अगस्त 2019 कनखल क्षेत्र में आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात ना कराने पर मारपीट व जान से मरवाने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। यही नहीं, आरोपी युवक पर कई जगह ले जाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि आरोपी युवक से उसे एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसे गर्भ में होने के दौरान ही आरोपी युवक गर्भपात कराने पर जोर दे रहा था। शिकायतकर्ता महिला के मना करने पर आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट कर शिकायतकर्ता महिला व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी विश्वास राठौर पुत्र कलम सिंह राठौर निवासी मोहन वाटिका,जगजीतपुर कनखल के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी विश्वास राठौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में 13 गवाह पेश किए। जबकि आरोपी युवक को ठोस साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के कृत्य से बरी कर दिया गया है। वहीं, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर विचारण कोर्ट ने आरोपी विश्वास राठौर को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

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