
मनोज सैनी
हरिद्वार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने बच्ची को शिकार बना नीलकंठ का चोला पहन घुम रहे दुष्कर्म के आरोपी को दबोचने में सफलता प्राप्त की है।
धार्मिक आस्था एवं विश्वास का फायदा उठाकर गलत कृत्य कर रहे आपराधिक तत्वों के आडंबरों का पर्दाफाश़ करने के लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है।
एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल की अगुवाई में ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार कार्यवाही कर रही हरिद्वार पुलिस ने बीते रोज बड़ी सफलता अर्जित करते हुए बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दबोचा।
बीते रोज पुलिस टीम को चण्डीघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति भगवान शिव का वेश धारण कर घुमते हुए मिला। पुलिस को देख उक्त व्यक्ति की हरकतों में आए बदलाव से संदिग्धता प्रकट होने पर पुलिस कर्मियों ने जब उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उक्त बहरूपिए ने अपना परिचय दीपक कुमार सैनी पुत्र श्री रणवीर सिंह सैनी निवासी गली नं0 B-9 सुभाष नगर कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार उम्र 40 वर्ष के रुप में देते हुए बताया कि वह लडकियो व महिलाओं को शिव भगवान का आशीर्वाद/प्रसाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन देता है।
टीम कॉर्डिनेशन स्थापित कर उक्त व्यक्ति की विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई तो सामने आया कि वह थाना श्यामपुर पर पूर्व में दर्ज मु0अ0सं0 72/2025 धारा 65(1) बी0एन0एस व धारा 3/ 4 (2) पोक्सो अधि0 में वांछित है जिसमें उस पर नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर एवं झूठे प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं।
कथित बहुरुपिए दीपक सैनी को हस्वकायदा पुलिस हिरासत में लेकर थाना श्यामपुर लाया गया। नियम मुताबिक अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
कालनेमी बाबा के कृत्य
उक्त आरोपी खुद को परम ज्ञानी एवं त्रिकालदर्शी शिवभक्त बताकर भोली-भाली महिलाओं और छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर प्रसाद खिला गलत कार्य करता था। पुलिस टीम आरोपी का शिकार बनी अन्य महिलाओं/बच्चियों की भी तलाश कर रही है ताकी ढोंगी बाबा को उसके किए कार्यों के लिए सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।
पकड़े गए कालनेमी का लंबा है आपराधिक इतिहास
आरोपी पर मु0अ0स0-383/2025 धारा 115(2),126,191(2),351(2),352 B.N.S. कोतवाली ज्वालापुर, मु0अ0स0 795/23 धारा 147,323,506,504 भादवि कोतवाली ज्वालापुर, मु0अ0स0 465/23 धारा 323,504,506 भादवि कोतवाली ज्वालापुर, मु0अ0स0 762/24 धारा 196,299 B.N.S. कोतवाली ज्वालापुर, मु0अ0सं0 72/2025 धारा 65(1) B.N.S. व धारा 3/ 4 (2) पोक्सो अधि0, थाना श्यामपुर, 252/2010 धारा 323,324, 504, 506 भादवि व ¾ दहेज अधि. थाना मंडी जनपद सहारनपुर उ.प्र.दर्ज हैं और अपनी पत्नि से मारपीट, गाली-गलौच कर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में थाना मंडी जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दहेज अधिनियम तथा भा.द.वि. की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अतिरिक्त भी धार्मिक स्वतंत्रता को आघात करने बलवा, मारपीट, शांतिभंग के आरोपों में कोतवाली ज्वालापुर में विभिन्न मुकदमें दर्ज हैं।
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