मनोज सैनी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड राज्य में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के आदेशानुसार ज्वालापुर पुलिस द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान 31 मकान मालिकों/मंडी में आडतियो के यहां काम करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किराएदार का सत्यापन नहीं करने पर धारा 83 पुलिस एक्ट में की गई कार्रवाई की गई।
एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सत्यापन अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर अविनाश वर्मा के नेतृत्व ज्वालापुर पुलिस व पैरामिलिट्री सुरक्षा बलों के साथ तड़के सुबह 5:00 बजे कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी, सराय, हरिलोक तिराहा आदि क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों, फलों/सब्जियों की रेड़ियों, कबाड़ की दुकानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रहने/कार्यरत बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 165 बाहरी व्यक्तियों का मौके पर सत्यापन किया गया तरह संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत 70 व्यक्तियों के चालान कर ₹17,500/- का संयोजन शुल्क वसूला गया और सत्यापन न करने वाले मकान मालिकों, दुकानदारों, मंडी व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत 31 चालान कर ₹3,10,000/- माननीय न्यायालय को भेजे गए। इसके साथ – साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर एमबी एक्ट के तहत 14 चालान कर ₹7,000/- संयोजन शुल्क वसूला गया। पुलिस द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में सत्यापन न करने वाले व्यक्तियों/मकान मालिकों के विरुद्ध और कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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