Apne log news

No.1 news portal of Uttarakhand

वरिष्ठ पत्रकार को सीजेएम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पुरानी करेंसी मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र की धाराएं की खारिज।

क्राइम ब्यूरो

हरिद्वार। पुरानी करेंसी मामले में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ पत्रकार रुपेश वालिया सहित अन्य लोगों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने पुरानी करेंसी मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120 बी, 511 के अपराध में उन्मोचित करने का आदेश दिया है। पुलिस ने 2022 में जबरदस्ती गंभीर धाराओं में केस बनाकर सम्मानित लोगों को जेल भेज दिया था।


बचाव पक्ष के वकील चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस के द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र को आरोप तय करने के स्तर पर चुनौती दी गई थी, क्योंकि धोखाधडी और आपराधिक षड़यंत्र जैसे कोई आरोप बनते नहीं थे। उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए रुपेश वालिया सहित सभी छह लोगों को धारा 420, 120बी और 511 से उन्मोचित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने पुरानी करेंसी मामले में विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स अधिनियम 2017 की धारा 5/7 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार माना है, जिसमें सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई बनती है। इस मामले में भी हम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने सभी को बड़ी राहत देते हुए गंभीर धाराओं को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि 16 जनवरी 2022 को पुलिस ने चार करोड़ पैंतालीस हजार रुपए के पुराने नोट बरामद करते हुए रुपेश वालिया सहित अन्य छह लोगों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

Share
error: Content is protected !!