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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई कड़ी फटकार। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के सख्त निर्देश।

मनोज सैनी

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी याचिका को खारिज कर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के सख्त निर्देश दिए हैं। जबकि एसबीआई ने याचिका में अपील की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को ये जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए।

बता दें कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक मोहलत मांगी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. इसके साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे, लेकिन 6 मार्च से पहले ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की है।

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