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सवा छह वर्षीय बच्चे का अपहरण कर कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद।

सुरेंद्र शर्मा
हरिद्वार। सवा छह वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 23 मार्च 2021 को पथरी क्षेत्र के एक गांव में सवा छह वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था।काफी देर बाद पीड़ित बालक रोता हुआ अपने घर पर आया था। पीड़ित बच्चे ने सारी आपबीती अपने पिता को बताई थी। बताया था कि शाम साढ़े चार बजे आरोपी युवक अपने निर्माणाधीन मकान में लेजाकर उसके साथ कुकर्म किया है। शिकायतकर्ता पिता ने उसी दिन आरोपी शोएब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बहादरपुर जट पथरी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।

पीड़ित बच्चे समेत परिजन बयान से पलटे

विचारण कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़ित बालक व उसके माता पिता व दादी अपने बयान से पलट गए थे। साथ ही, पीड़ित बच्चे के साथ हुई किसी भी घटना से इंकार कर दिया था। विचारण कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।

तीन लाख रूपये की आर्थिक मदद

विचारण कोर्ट ने पीड़ित बालक की सामाजिक,आर्थिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे तीन लाख रूपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए है। साथ ही, इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्भया प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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