सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम जज विभा यादव ने आरोपी राजीव भसीन को दोषसिद्ध करते हुए दो माह की कैद व चार लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने कोर्ट में लिखित शिकायत दायर करते हुए बताया कि कनखल निवासी राजीव भसीन पुत्र दर्शन भसीन ने चोला मण्डलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से एक ट्रक फाइनेंस कराया था। बकाया किस्तों व ऋण की अदायगी के लिए राजीव भसीन ने फाइनेंस कंपनी को चार लाख 13 हजार 918 रुपये का चेक दिया था। जब कंपनी ने उक्त चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में लगाया,तो राजीव भसीन के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की टिप्पणी के बाद शिकायतकर्ता कंपनी के प्रतिनिधि को उक्त चेक वापिस लौटा दिया था। जिसपर फाइनेंस कंपनी आरोपी राजीव भसीन को पैसे की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस भिजवाने के बावजूद भी आरोपी ने पेसो का भुगतान नहीं किया था। थक हारकर शिकायतकर्ता फाइनेंस कंपनी ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने जुर्माने में से चार लाख 45 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में शिकायतकर्ता फाइनेंस कंपनी को देने व शेष 5 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, आरोपी को जुर्माना राशि पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा नहीं करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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