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किशोरी से दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक दोषी करार, भेजा जेल। पढ़िए पूरी खबर

मनोज सैनी

किशोरी से रेप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोनभद्र दुद्धी क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है। उसके बाद, न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने 15 दिसंबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के कुछ समय बाद ही न्यायिक अभिरक्षा के लिए भाजपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में 8 साल पहले जब वह प्रधानपति थे, किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता ने म्योरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद मुकदमा पाॅक्सो कोर्ट में चलने लगा था लेकिन विधायक बनने के बाद उसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। नए कोर्ट में बहस नवंबर में हुई थी, लेकिन तबादले के कारण फैसला टाला गया था। नए पीठासीन अधिकारी के आगमन के बाद, शुक्रवार को सुनवाई हो गई और सजा की तारीख को 12 दिसंबर तय किया गया है।

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