सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को दो वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को ज्वालापुर क्षेत्र से एक 17 वर्षीय लड़की अपने चाचा के घर से कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने पर पता चला था कि आरोपी सागर पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। पीड़िता के शिकायतकर्ता चाचा ने आरोपी सागर पुत्र बबलू निवासी ग्राम सांपला बेगमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर यूपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था। पुलिस व परिजनों ने पीड़िता को आरोपी सागर के कब्जे से चंडीगढ़ से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस व परिजनों को आपबीती में आरोपी युवक पर घर से बाहर बुलाकर अमृतसर व बाद में चंडीगढ़ ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सरकारी वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए।

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