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कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर जिले के कई व्यापारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज

मनोज सैनी
हरिद्वार। कोरोना वायरस की दूसरी घातक लहर में लगातार संक्रमित आंकड़ों के बढ़ते हुए जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा आगामी 3 मई तक जनपद हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है जिसके अनुपालन में जनपद पुलिस द्वारा आम जनता को कई माध्यमों से सूचित किया जा चुका है कि वह कोविड की गाइडलाइन का पालन करें तथा इस महामारी को रोकने में पुलिस एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें। इसके बावजूद भी जनपद के थाना क्षेत्रों में कुछ लोगों द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किया जा रहा है जिस पर कोतवाली लक्सर, थाना कनखल, बहादराबाद द्वारा अलग-अलग कार्यवाही की गई है।
आज बहादराबाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो सुनार वाली गली में आदित्य ज्वेलर्स व लाला सीताराम दिले राम वर्मा ज्वेलर्स की दुकानें खुली हुई थी जिस कारण तत्काल थाना बहादराबाद पर इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 170/21, 171/21 धारा 188 आईपीसी व 51b आपदा प्रबंधन अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार थाना कनखल क्षेत्रान्तर्गत लाकडाउन का उल्लंघन करने वाले किरनपाल पुत्र रामस्वरूप, निवासी- रामलीला ग्राउण्ड थाना कनखल हरिद्वार, रोनित पुत्र सोहन सिंह निवासी- रविदास बस्ती थाना कनखल हरिद्वार, लोकेश कुमार पुत्र चमनलाल निवासी- ग्राम सलेरी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर उ0प्र0 के विरूद्ध धारा 269 भादवि व 51(बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।
कोतवाली लक्सर क्षेत्र अंतर्गत लक्सर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो कोविड़ 19 के उल्लघंन होने पर कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा दो दुकानदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए जिनमे मित्तल एंपोरियम के मालिक योगेश मित्तल पुत्र नरेंद्र मित्तल निवासी मेन बाजार लक्सर द्वारा दुकान में शटर खोलकर ग्राहकों को कपड़ों की बिक्री की जा रही थी, जिसकी मौके पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। दूसरे रविंद्रा एम्पोरियम, अग्रवाल स्वीट्स के पास मेन बाजार लक्सर द्वारा अपनी दुकान का शटर खोलकर ग्राहकों को दुकान में घुसा कर सामान बेचे जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसको तत्काल संज्ञान लेने पर जांच की गई तो प्रथम दृष्टया उक्त घटना सही पाई गयी। दोनों व्यापारियों उपरोक्त के विरुद्ध कोतवाली लक्सर में धारा 188 आईपीसी व धारा 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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