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दो जिम संचालकों सहित 11 के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन में मुकदमें दर्ज

मनोज सैनी
हरिद्वार। जिला मजिस्टेट हरिद्वार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए लाकङाउन कर्फ्यू आदेश के अनुपालन में चौकी औद्योगिक क्षेत्र कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियो के द्वारा लाक डाउन का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है जिसके अनुपालन मे सुबह के समय क्षेत्र में सघन चैकिंग की गई। चेकिंग के दौरान क्षेत्र में खुलने वाले जिम संचालकों तथा जिम में आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन के अनुपालन कराने मे सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। जिसमें दो जिम संचालकों प्रवीण भारती पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नियर गोपाल मंदिर गली नंबर 1 नियर चोर गली पुलिया ज्वालापुर हरिद्वार (फिटनेस फ्रीकस जिम रामधाम चौक, शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार) कपिल कुमार पुत्र विशंभर सिंह मकान नंबर 508/ 23 ए ब्लॉक टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार (किंग्स जिम करिश्मा मार्ट के ऊपर, शिवालिक नगर, रानीपुर हरिद्वार) के विरुद्ध कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी एवं 51ब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए तथा कुल 11 व्यक्तियों के विरुद्ध कोविड-19 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना कर्फ्यू आदेश का उल्लघन करते पाये गये। जिम संचालक जिनके विरोध विरुद्ध कोविड 19 का उल्लंघन करने पर अन्तर्गत धारा 188 भादवि व 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किये गये है।

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