मनोज सैनी
देहरादून। देश सहित प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव की और से जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रदेश में कन्टेमेंट जॉन से बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगो को ही सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। समारोह में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना नियमों का जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन करना होगा।

More Stories
पंचायती धड़ा फिराहेडियान (रजि०) के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर सचिन कौशिक मंत्री पद पर उमाशंकर वशिष्ट ने भारी मतों से जीत दर्ज की हासिल
राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजीतपुर बहादराबाद की प्रधानाध्यापिका निलंबित।
पड़ोसी लड़की को कमरे में खींचकर बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने वाले को 10 वर्ष की कैद।