
मनोज सैनी
देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भ्रामक खबरें प्रसारित करने वाले न्यूज़ पोर्टल /चैनल/ यूट्यूब/ फेसबुक के स्वामी/प्रकाशक/संपादक के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रेस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता एवं सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बंध में एक प्रार्थना पत्र दिया।
प्रार्थना पत्र में प्रीतम सिंह ने लिखा कि प्रार्थी वर्तमान में चकराता विधान सभा से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हूँ तथा जन समर्थन के कारण काँग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, तथा नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ और छह बार से विधायक भी हूँ तथा उत्तराखंड सरकार में गृह मंत्री भी रह चुका हूँ और प्रार्थी की समाज में तथा जन सामान्य में अपनी एक ख्याति है। कतिपय न्यूज पोर्टल / यूट्यूब चैनल / फेसबुक आदि के द्वारा प्रेस अधिनियम एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता आदि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए न्यूज चैनल जिनमें pahadikhabarnama.in/ nityasamachar / hastakshep.news/ champawat today के द्वारा साजिशन, प्रार्थी की छवि धूमिल करने के प्रयोजन से भ्रामक व मिथ्या आधार पर, प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए अवांछित तथ्य प्रकाशित व प्रसारित किए गए। न्यूज पोर्टल/चैनल/यू-ट्यूब / फेसबुक द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथ्यों के screen shots संलग्न है जो साक्ष्य में पठनीय हैं तथा प्रार्थी के विरुद्ध तथा प्रार्थी की छवि को धूमिल कर अपहानि करने के लिए कूटरचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जिसका प्रयोजन छल द्वारा प्रार्थी की अपहानि है। यह घटना दिनांक 24.04.2022 को प्रकाशित व प्रसारित है जिसको बृहद समाज द्वारा पढ़ा गया, सुना गया व टिप्पणी की गई जिससे प्रार्थी का अपमान हुआ, तथा प्रार्थी की प्रतिष्ठा को आघात हुआ और बतौर काँग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में छवि धूमिल हुई जिससे प्रार्थी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित न्यूज पोर्टल/चैनल/यू-ट्यूब / फेसबुक के स्वामी प्रकाशक, संपादक आदि के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, प्रेस अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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