राहुल
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष श्री अंकित आर्य पुत्र श्री विनोद आर्य निवासी स्वदेशी भवन, आर्य नगर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003) की धारा 5 की उपधारा 3 (च) के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त पद से पदमुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव श्री एल फैनई द्वारा इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तदक्रम में श्री अंकित आर्य को अनुमन्य सुविधाऐं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

वहीं दूसरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अंकिता भंडारी मामले को गंभीरता से लेते हुए विनोद आर्य और उनके हत्यारे बेटे पुलकित आर्य को तत्काल प्रभाव से भाजपा से निष्कासित कर दिया।

More Stories
चंपावत गैंगरेप प्रकरण: चम्पावत पुलिस का दावा बच्ची के साथ नहीं हुआ गैंगरेप।
कांग्रेस ने की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प।
दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कैद, नाबालिग से दुष्कर्म का था आरोप।