सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। किसान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमा क्लेम धनराशि ना दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने सचिव सहकारी गन्ना समिति ज्वालापुर व प्रबंधक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को बीमा क्लेम धनराशि तीन लाख का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज की दर से करें तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपए वह अधिवक्ता फीस के रूप में 10 हजार रुपए अलग से अदा करें। शिकायतकर्ता कलावती पत्नी स्वर्गीय कल्याण सिंह निवासी ग्राम अलीपुर बहदराबाद ने अपने अधिवक्ता तरसेम सिंह चौहान के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में सचिव सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड, ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा सचिव अशोक कुमार व प्रबंधक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वितीय तल वृंदावन टावर निकट एनसीआर प्लाजा देहरादून उत्तराखंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके पति कल्याण सिंह सहकारी गन्ना समिति ज्वालापुर के सदस्य चले आते थे जिनके नाम गन्ने की पर्ची विपक्षी गन्ना विकास समिति के माध्यम से आती रही है। विपक्षी गन्ना विकास समिति के माध्यम से कृषक दुर्घटना बीमा इंश्योरेंस कंपनी प्रबंधक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस द्वारा बतौर कृषक कृषक दुर्घटना बीमा क्लेम के सदस्य चले आते थे। 8 जुलाई 2018 को शिकायतकर्ता के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद 4 सितंबर 2018 को कृषक दुर्घटना बीमा क्लेम के भुगतान के संबंध में शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज दाखिल करते हुए बीमा क्लेम धनराशि की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा बीमा क्लेम से संबंधित अभिलेख समिति के पत्र संख्या 228/ 23 अगस्त 2018 के क्रम में 29 अगस्त 2016 को प्राप्त कराएं जो कि विपक्षी को प्रेषित किए गए शिकायतकर्ता ने विपक्षीगण पर पति की मृत्यु दुर्घटना क्लेम का बीमा ना देने का आरोप लगाते हुए आयोग के समक्ष शिकायत की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए उपरोक्त आदेश सुनाया।

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