
मनोज सैनी
हरिद्वार। नगर कोतवाली हरिद्वार को अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश दिनांक 02/01/24, वाद सख्या-126/2023 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे अभि0 श्रेय शास्त्री उर्फ बिट्टू पुत्र मनोज निवासी रामघाट बड़ी सब्जी मंडी कोतवाली नगर हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जिला बदर के आदेश प्राप्त हुआ।
[yotuwp type=”videos” id=”2tBgtnq1n2A” ]
आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (गुण्डा व्यक्ति) श्रेय शास्त्री को उ0नि0 संजीव चौहान द्वारा जिला बदर की कार्यवाही में जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया गया। अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व उक्त समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।
More Stories
ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान ने लगाया यूनियन कार्यालय पर जबरन कब्जा करने का आरोप।
सैनी आश्रम, ज्वालापुर प्रकरण में नया अपडेट। कूट रचित दस्तावेज और षडयंत्र के तहत समाज के चंद जयचन्दों ने रजिस्टर्ड करवायी “प्रबंध समिति, सैनी आश्रम, ज्वालापुर” नाम की नई संस्था।
केंद्रीय चुनाव प्रभारी ने की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 8 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की घोषणा।