
श्रम विभाग के अधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष सूचना आयोग उत्तराखंड के आदेशों को किया खारिज
हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार। लोक सूचना अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, कार्यालय उप श्रम आयुक्त रोशनाबाद, हरिद्वार को उत्तराखंड सूचना आयोग अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24 नवंबर 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्योंकि माननीय आयोग द्वारा अपील कर्ता अरुण कुमार पुत्र श्री चंद्रपाल सैनी निवासी सलेमपुर राजपूतान द्वारा अपील संख्या 29755/2019 में दिनांक 31 जनवरी 2020 को आदेश पारित किए थे की अपील कर्ता को मांगी गई सूचना दी जाए लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 4 मार्च 2020 तक कोई सूचना अपीलकर्ता को नहीं दी।
अपीलकर्ता ने 5 मार्च 2020 को माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड सूचना आयोग को पत्र लिखकर अवगत कराया की माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं हुआ है। अपील कर्ता के पत्र पर कार्रवाई करते हुए माननीय उत्तराखंड सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, कार्यालय उप श्रम आयुक्त रोशनाबाद, हरिद्वार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि क्यों ना आपके विरुद्ध अर्थदंड आरोपित करने की कार्यवाही /विभागीय कार्यवाही की संस्तुति करने की कार्यवाही की जाए और 18 दिसंबर 2020 को 10:30 बजे कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया है।
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